सरकारी सीमैंट का गोलमाल पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई ये सजा

Friday, Aug 31, 2018 - 08:11 PM (IST)

देहरा: अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी देहरा शीतल शर्मा की अदालत ने भारतीय दंड सहिता की धारा 409, 411 एवं 34 के तहत दोषी मानते हुए 3 लोगों को प्रत्येक को धारा 409 के तहत 6 माह की सजा एवं 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 411 के तहत 6-6 माह की सजा एवं 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक देहरा सुभाष चंद ने बताया कि थाना देहरा में दर्ज मुकद्दमे के तहत देहरा में सनोट पुल के पास अनिल चौधरी के टिप्पर से सरकारी सीमैंट के बैग बरामद हुए थे।

मिलीभगत से देहरा लाया जा रहा था सीमैंट
पुलिस द्वारा छानबीन में पाया गया कि ये सीमैंट अरविंद गर्ग एवं दिलबाग सिंह नामक ठेकेदार के नाम कांगड़ा एवं देहरियां के लिए जारी हुआ था। इन लोगों की आपसी मिलीभगत से ये सीमैंट देहरा लाया जा रहा था। इस मामले में गवाहों एवं बयानों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी शीतल शर्मा की अदालत ने आरोपियों को 6-6 महीने का कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

Vijay