2 नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास

Saturday, Sep 11, 2021 - 12:13 AM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): ट्यूशन से घर जा रहे 2 नाबालिग बच्चों (लड़का व एक लड़की) को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने व दुष्कर्म का प्रयास करने वाले परिवहन निगम के चालक के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में दोनों पीड़ितों के स्वजनों ने 11 सितम्बर, 2014 को पुलिस थाना देहरा में शिकायत दर्ज करवाई थी।

जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि आरोपी व्यक्ति निवासी घुमारवीं (बिलासपुर) देहरा डिपो के तहत चालक पद पर तैनात था। व्यक्ति देहरा में अपने परिवार के साथ किराए में मकान में रहता था। उसका बेटा यहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 11 सितम्बर को उसका बेटा घर पर नहीं था तो सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे तो इस दौरान दोषी ने 2 बच्चों को बातों-बातों में अन्य बच्चों से अलग कर लिया और मौका देखकर उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया व जान से मारने की धमकी दी। बच्चों ने घर पहुंंचकर परिजनों को आपबीती बताई तो देहरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी विशेष न्यायवादी रामदेव चौधरी ने की। प्रकाश चंद राणा की विशेष अदालत पोक्सो एक्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी कर्म चंद को 10 साल कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Content Writer

Vijay