महिला जज पर दराट से हमला करने वाले प्रवासी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Friday, Oct 04, 2019 - 08:56 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): देहरा कोर्ट में कार्यरत जज पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर सीजेएम यजुविंदर सिंह की अदालत ने 7 माह की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजीव कुमार ने बताया कि इस साल 9 अप्रैल को अश्वनी कुमार निवासी वीहण ने पुलिस स्टेशन देहरा में बयान दिया कि एडीजे कोर्ट के प्रांगण में दोपहर करीब पौने 2 बजे एसीजेएम शीतल शर्मा अपने क्वार्टर से खाना खाकर अदालत में आ रही थीं। उसी समय एक व्यक्ति ऊपर कोर्ट की तरफ से अपने दाहिने हाथ में दराट व बाएं हाथ में एक दराटी लेकर जा रहा था। जब वह व्यक्ति जज साहिबा के पास पहुंचा और उनका रास्ता रोककर हाथ में लिए दराट व दराटी से हमला कर दिया जिसमें कि जज अपना बचाव करते हुए साइड में हो गईं। अगर जज साइड नहीं होतीं तो उन्हें चोट लग सकती थी।

पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दराट व दराटी अपने कब्जे में ले ली। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 12 गवाहों व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दोषी लक्ष्मण राय (22) निवासी रामपुर जिला, पश्चिम बंगाल को धारा 511 और 324 के तहत 7 माह, 341 के तहत 1 माह, 510 के तहत 24 घंटे व 352 के तहत 3 माह की सजा सुनाई है।

Vijay