बिना लाइसैंस एलोपैथी दवाइयां बेचने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Thursday, Jul 25, 2019 - 10:41 PM (IST)

धर्मशाला: बिना लाइसैंस के एलोपैथी दवाइयां बेचने के दोषी मैडीकल स्टोर संचालक को 3 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि ड्रग इंस्पैक्टर आशीष राणा, मनजीत जरियाल की टीम ने 19 अगस्त, 2010 को बालुग्लोआ में एक जनरल स्टोर में दबिश दी थी।

इस दौरान स्टोर से कुछ एलोपैथी की दवाइयां बरामद हुईं। टीम ने जब स्टोर संचालक से इन दवाइयों के बिल और इन्हें बेचने का सर्टीफि केट मांगा तो यह सामने आया कि उक्त व्यक्ति ने एलोपैथी दवाइयां बेचने को लेकर पंजीकरण ही नहीं करवाया है, जिस कारण ड्रग एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

केस की कार्रवाई कर केस विशेष जज जे.के. शर्मा की अदालत में पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने ड्रग एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट-1940 के तहत दोषी को 3 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

Vijay