चैक बाऊंस के 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Wednesday, Sep 12, 2018 - 11:02 PM (IST)

सुंदरनगर (नितेश): मंडी के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 अशोक कुमार की अदालत ने एन.आई. एक्ट के तहत चैक बाऊंस मामले सिद्ध होने पर 2 दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी श्याम लाल पुत्र रोशन लाल निवासी अप्पर बेहली सुंदरनगर व टेक चंद पुत्र सुखराम निवासी महादेव सुंदरनगर को 1 -1 वर्ष का साधारण कारावास व 2.50-2.50 लाख रुपए हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है।

खाते में पैसे न होने की वजह से बाऊंस हुए थे चैक
अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता चुनाहन निवासी रोशन लाल पुत्र मोहन ने उनके माध्यम से उक्त आरोपियों के खिलाफ  चैक बाऊंस होने पर अदालत में एन.आई. एक्ट की धारा 138 में मुकद्दमे दर्ज करवाए था। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने राशि भुगतान के लिए 2.50-2.50 लाख के चैक शिकायतकर्ता को दिए थे लेकिन उनके खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाऊंस हो गए थे।

Vijay