नशे का सामान ले जाने वाले दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ‘यह’ सजा

Saturday, Dec 03, 2016 - 01:49 AM (IST)

धर्मशाला: ट्रक में भारी मात्रा में नशे का सामान ले जाने के आरोपियों पर दोष साबित होने पर कोर्ट ने 2 दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों को एक लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी भुवनेश ने बताया कि 22 नवम्बर, 2013 को काठगढ़ में एस.आई. चैन सिंह को सूचना मिली थी कि ट्रक (नंबर एच.आर. 37 बी-3190) मेें भारी मात्रा में नशे की खेप ले जाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर मीलवां में डी.एस.पी. राजीव अत्री के नेतृत्व में इस ट्रक की जांच की गई। इस ट्रक में ट्रक मालिक भरपूर सिंह निवासी टांडा जिला होशियारपुर तथा चालक परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी जम्मू-कश्मीर सवार थे। 

निरीक्षण के दौरान टीम ने 16 गत्ता पेटियों तथा 3 बोरियों में चूरा-पोस्त जब्त किया। मौके पर टीम ने ट्रक से 80 किलो 750 ग्राम नशे का यह सामान जब्त किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ  मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल मेें लाई गई। स्पैशल जज-2 राजीव बाली की अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देेते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।