मंडी संसदीय उपचुनाव : पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे कोरोना संक्रमित, बुजुर्ग व दिव्यांग

punjabkesari.in Wednesday, Sep 29, 2021 - 09:42 PM (IST)

मंडी (रजनीश): मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में कोरोना संक्रमित, 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी इसको लेकर पूरे प्रबंध करेंगे। बुधवार को मंडी संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि बूथ लेवल अधिकारी पोस्टल बैलेट से मतदान की इच्छा वाले पात्र मतदाताओं के घर जाकर उनसे आवेदन पत्र भरवाएंगे जोकि संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जमा होंगे और सहायक निर्वाचन अधिकारी मतदाता की पात्रता को लेकर निर्णय लेंगे।

मतदाताओं की लिस्ट चुनावी उम्मीदवारों से होगी सांझा

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मतदाताओं की लिस्ट चुनावी उम्मीदवारों से भी सांझा की जाएगी और उनकी वोटिंग के लिए विशेष पोलिंग पार्टी का गठन होगा जो सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिन पर मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों व उनके एजैंटों को मतदान प्रक्रिया के दौरान पोलिंग पार्टी के साथ उपस्थित रहने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्तूबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 2,365 मतदान केंद्रों पर वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे।

पौने 13 लाख मतदाता चुनेंगे मंडी का सांसद

मंडी संसदीय क्षेत्र के पौने 13 लाख मतदाता नया सांसद चुनेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12,85,903 मतदाता हैं जिनमें 6,38,499 महिलाएं और 6,47,399 पुरुष हैं, वहीं सॢवस वोटर की संख्या 13390 है। इसके साथ ही तीसरे जैंडर के 5 मतदाता हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें 8,15,463 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें महिला वोटरों की संख्या 4,08,382 जबकि पुरुष मतदाता 4,07,079 हैं।

मतदान के दिन दिखाना होगा पहचान पत्र

सभी मतदाताओं को मतदान के दिन अपनी पहचान के लिए मतदान केंद्र पर अपना मतदाता वोटर कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम-पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, सांसदों-विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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Content Writer

Vijay

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