दोषी नशा तस्कर महिला को छह माह का कारावास व जुर्माना

Friday, Nov 20, 2020 - 09:11 AM (IST)

धर्मशाला (तनुज) : जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र से सबंधित नशा तस्करी करने के आरोपी महिला पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी महिला को 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। महिला अपने घर से ही नशा तस्करी के कारोबार को करती थी। पुलिस ने भी महिला को घर से ही नशे के साथ गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पारस डोगर की अदालत ने दोषी महिला को यह सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2009 को नूरपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नूरपुर के वार्ड नंबर -2 की महिला नशा तस्करी का काम कर रही है। गुप्त सूचना पर जैसे ही पुलिस ने महिला की घर में दबिश दी तो महिला घर से बाहर जा रही थी और उसके हाथ में एक लिफाफा था। जब जांच की तो उसके पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस थाना नूरपुर में महिला के खिलाफ  केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पारस डोगर की अदालत में पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप-जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए। गवाहों के ब्यानों के आधार पर महिला को 6 माह की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।

Jinesh Kumar