DC के कड़े आदेश, NH से 5 मीटर दूर न हुआ भवन तो नहीं मिलेगा मुआवजा

Thursday, Sep 20, 2018 - 05:00 PM (IST)

कुल्लू: नैशनल हाईवे के दोनों किनारों पर भवनों की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। व्यावसायिक भवनों के लिए यह दूरी 8 मीटर रहेगी। यदि भविष्य में कोई भवन नैशनल हाईवे के बिल्कुल करीब पाया जाता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भवन को कोई नुक्सान पहुंचता है तो भवन मालिक को मुआवजा राशि से हाथ धोना पड़ सकता है। किसी तरह की कार्रवाई पर भी मुआवजा नहीं मिलेगा। कुल्लू के डी.सी. यूनुस ने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण के दौरान इस दूरी को कायम रखें। 

उधर, भुंतर से रामशिला तक के दायरे में पहले ही हाईकोर्ट के आदेशों पर निशानदेही हो चुकी है। पौने 200 के करीब अवैध कब्जे सड़क पर पाए गए हैं। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू की जानी है। यह सड़क पहले नैशनल हाईवे के अधिकारियों के अधीन थी। बाद में इसे लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने ही प्रशासन के सहयोग से हाईकोर्ट के आदेशों पर राजस्व विभाग से सड़क की निशानदेही करवाई है और अवैध कब्जे पाए गए हैं। 

मणिकर्ण रोड व वामतट मार्ग सहित अन्य कई सड़कों पर भी ऐसे कई भवन हैं जो सड़क के बिल्कुल करीब हैं। कई भवन तो लोक निर्माण विभाग की जमीन पर खड़े हैं, ऐसे भवनों की भी कमी नहीं है जो विभाग द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान करके अधिगृहीत की गई जमीन पर ही बने हुए हैं। इनमें कई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं। सड़क पर ही भवन होने से हादसे हो रहे हैं और लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि नैशनल हाईवे के लिए यह नियम और आदेश लागू किए जाने के साथ-साथ अन्य सड़कों पर भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। 

Ekta