CM वीरभद्र के LIC एजेंट को बड़ा झटका, बेल फिर खारिज

Monday, Apr 10, 2017 - 11:08 AM (IST)

शिमला (विकास शर्मा): मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चौहान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 9 जुलाई 2016 से जेल में बंद चल रहे चौहान का नाम सीबीआई की चार्जशीट में भी है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा चौहान और आनंद चौहान समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।


क्या है मामला?
सीबीआई ने 23 सितंबर, 2016 को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और उसके एक सहयोगी चुन्नीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला प्राथमिक जांच के बाद दर्ज किया गया, जिसमें पाया गया था कि वीरभद्र सिंह ने 2009 से 2012 के बीच बतौर केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल में 6.03 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जमा की थी, जो उनकी ज्ञात आय से ज्यादा थी। आरोप है कि सीएम ने अपने और घरवालों के नाम से एलआईसी पॉलिसियों में आनंद चौहान के जरिए 6.1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था।