House Tax न देने पर एक्शन में आई नगर परिषद, 36 भवन मालिकों को Notice जारी

Sunday, Oct 14, 2018 - 04:52 PM (IST)

बिलासपुर: नगर परिषद बिलासपुर ने शहर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के 36 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। शहरी एवं विकास विभाग के आदेश के बाद इन व्यावसायिक भवनों से हाऊस टैक्स वसूल किया जा रहा है। नगर परिषद बिलासपुर के कार्यकारी अधिकारी के.आर. ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर घरेलू मकान मालिकों से 6 प्रतिशत व व्यावसायिक संस्थानों से 9 प्रतिशत की दर से टैक्स ले रहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के 36 भवन मालिकों को हाऊस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस दिए गए हैं।

7 दिन के भीतर जमा करवाना होगा टैक्स
 उन्होंने बताया कि इन व्यावसायिक भवन मालिकों को 7 दिन के भीतर हाऊस टैक्स जमा करवाना होगा। यदि ये भवन मालिक तय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें फिर भी टैक्स जमा करवाने के लिए 18 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क जोड़ कर फिर से नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि इसके बाद भी वे टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें क्रम वाइज 3 नोटिस दिए जाएंगे और साथ ही नोटिस देने पर आने वाला खर्चा भी वसूला जाएगा। उसके बाद भी संबंधित भवन मालिक टैक्स नहीं देता है तो उस पर कोर्ट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान
कार्यकारी अधिकारी के.आर. ठाकुर ने बताया कि कोर्ट कार्यवाही में भू-राजस्व के रूप में वसूली किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत संबंधित लोगों की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है या फिर बिजली व पानी के कनैक्शन काटने का भी प्रावधान है।

विकास कार्यों पर खर्च होता है हाऊस टैक्स
बिलासपुर शहर में हाऊस टैक्स के रूप में जमा की जा रही राशि वार्डों के विकास पर खर्च की जाएगी। नगर परिषद ने शहर के प्रत्येक वार्ड का अलग-अलग डिमांड एंड कलैक्शन रजिस्टर लगाया गया है। जिस वार्ड से जितनी राशि एकत्रित होगी, वह उसी वार्ड के विकास पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से संबंधित वार्ड में विकास कार्यों को लेकर एस्टीमेट तैयार किए जाएंगे, जिसके आधार पर विकास कार्यों के लिए बजट की अलॉटमैंट होगी।

नगर परिषद के पास 25 लाख रुपए जमा
नगर परिषद के दायरे में आने वाले बिलासपुर शहर के 11 वार्डों के लगभग 3216 भवन मालिकों में से करीब 2600 मालिक हाऊस टैक्स जमा करवा चुके हैं। अभी तक हाऊस टैक्स के रूप में नगर परिषद के पास 25 लाख रुपए की राशि जमा हो चुकी है।

अवैध कब्जाधारियों से नहीं लिया जा रहा हाऊस टैक्स
कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा बिलासपुर शहर में चिन्हित अवैध कब्जाधारियों से हाऊस टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए सुनिश्चित किया गया है कि जब तक अवैध कब्जों के केस डिसाइड नहीं हो जाते हैं, तब तक अवैध कब्जाधारकों से हाऊस टैक्स नहीं लिया जाएगा। केस डिसाइड होने के बाद ही इनका नए सिरे से सर्वेक्षण करवाकर निर्धारित हाऊस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Vijay