वीजा नियमों का उल्लंघन करने व अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने पर चीनी नागरिक को कैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 29, 2021 - 11:40 AM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो) : वीजा नियमों का उल्लंघन करने व अनाधिकृत तौर पर भारत में प्रवेश करने के एक आरोपी चीनी नागरिक पर दोष सिद्ध होने पर बुधवार को देहरा की एक अदालत ने कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों की गवाही वह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देहरा शीतल शर्मा की अदालत ने चीनी नागरिक ल्यू शीओडन को दोषी ठहराते हुए उसे विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत 10 महीने के साधारण कारावास व 10000 रुपए जुर्माने व विदेशी पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उपरोक्त चीनी नागरिक को 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई 2020 को उपरोक्त चीनी नागरिक को जिला कांगड़ा कलोहा बैरियर पर पुलिस थाना रक्कड की टीम ने ऊना से आ रही एच.आर.टी.सी. की बस से उतारकर अग्रवाल सराय ज्वालामुखी में संस्थागत संगरोध किया था। पुलिस ने जब उसके दस्तावेजों की जांच की तो इस चीनी नागरिक द्वारा भारतीय वीजा नियमों का उल्लंघन करने के साथ-साथ अनाधिकृत तौर पर भारत में प्रवेश करने का मामला सामने आया था जिस पर इस चीनी नागरिक के खिलाफ  पुलिस थाना रक्कड़ में विदेशी अधिनियम की धारा 14 व विदेशी पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। देहरा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शीतल शर्मा की अदालत में चली सुनवाई में उपरोक्त चीनी नागरिक को इन दोनों धाराओं में दोषी ठहराते हुए बुधवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ  से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी देहरा रवि कुमार ने की।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

prashant sharma

Recommended News

Related News