चैक बाउंस के आरोपी को 3 महीने की सजा, 1 लाख जुर्माना

Friday, Sep 07, 2018 - 02:29 PM (IST)

मंडी: रेत-बजरी की कीमत अदा करने के लिए दिए गए चैक का बैंक से भुगतान न होने पर आरोपी को अदालत ने 3 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसे 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए। यह निर्णय मंडी जिला अदालत में कोर्ट नंबर एक के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट अमरदीप सिंह ने दिया। शिकायतकर्ता सुभाष चंद पुत्र नारायण सिंह गांव बैहल पैड़ी तहसील सदर ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी। 

उनके अनुसार उसके पास गाड़ी है, जिसमें उसने मनोहर लाल पुत्र मान सिंह मालिक अनानू टायर रिट्रेडिंग सैंटर बजौरा जिला कुल्लू को रेत-बजरी सप्लाई की थी। इसके बदले में उसने उसे 15 दिसम्बर, 2012 को एक लाख रुपए का चैक दिया मगर यह चैक बैंक में बिना भुगतान के ही वापस आ गया। बार-बार नोटिस देने व आग्रह करने पर भी जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में शिकायत दर्ज की। अदालत ने सभी तर्कों व तथ्यों को देखते हुए मनोहर लाल को दोषी माना और कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक महीने की कैद और भुगतनी पड़ेगी। 
 

Ekta