BPL के लिए बने नए नियमों को परिषद ने कहा - ''जनता के साथ हो रहा धोखा''

Sunday, Jul 15, 2018 - 02:57 PM (IST)

सरकाघाट : प्रदेश सरकार द्वारा 13 जुलाई को बी.पी.एल. परिवारों के लिए बनाए गए नए नियमों को जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने जनता के साथ धोखा बताया है और इसे संशोधित करने की मांग की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं जिसके चलते अब 2500 रुपए मासिक आमदनी वाला परिवार बी.पी.एल. के लिए पात्र नहीं होगा। इसके तहत अब जिस परिवार में 5 सदस्य हैं उन्हें 17 रुपए दैनिक से अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार होना होगा। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजकल की महंगाई के समय इतनी कम आमदनी से कोई भी व्यक्ति व परिवार अपना व अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता है। 

इसके अलावा 20 दिन साल में मनरेगा में कार्य करने की भी शर्त निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई परिवार हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित 120 दिन यदि मनरेगा में काम करता है तो उसे एक वर्ष में 22 हजार मजदूरी के रूप में मिल जाएंगे और कृषि व अन्य कार्यों से वह परिवार अपने जीवन यापन करने के लिए और काम भी करेंगे, जिससे उन्हें 30 हजार रुपए साल से ज्यादा की आमदनी होगी। इसलिए यह आय सीमा किसी भी प्रकार से सही नहीं है और इसे बढ़ाकर कम से कम 75 हजार रुपए किया जाना चाहिए। 

kirti