हमीरपुर के चरस आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 11-11 साल की सजा

Tuesday, Jun 11, 2019 - 01:23 PM (IST)

चंबा (विनोद): एक वर्ष पहले 1 किलो 666 ग्राम चरस सहित हमीरपुर जिला के धरे गए 3 आरोपियों को अदालत ने मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 व 29 के तहत दोषी पाते हुए उन्हें 11 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। सोमवार को राजेश तोमर की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों व पेश हुए 20 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए यह सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। 

जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल, 2018 की रात को जब पुलिस की एस.आई.यू. टीम प्रभारी मुख्य आरक्षी विरेंद्र सिंह की अगुवाई में सुंडला-चौहड़ा मार्ग पर करीब 11 बजकर 35 मिनट पर चौहड़ा सुरंग के पास नाका लगाए हुए थी तो एक स्विफ्ट कार (नं. एच.पी. 55बी-6565) जोकि तलेरू की ओर से चौहड़ा की तरफ आ रही थी, को पुलिस टीम ने रोका। अपनी जांच प्रक्रिया के दौरान जब पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए कहा तो गाड़ी चालक ने अपनी पहचान सिकंदर कुमार पुत्र लश्करी राम निवासी गांव भडोली भगौर, डाकघर जलाण, तहसील नादौन, राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चंद निवासी गांव कोटलू, डाकघर उटाप, तहसील नादौन व अशोक कुमार पुत्र ध्यान चंद निवासी गांव दसवीं, डाकघर गलोड़, तहसील नादौन जिला हमीरपुर के रूप में बताई।

पुलिस ने जब जांच प्रक्रिया के दौरान गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें पुलिस को 1 किलो 666 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें चरस सहित गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।  

Ekta