चरस की तस्करी करना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Saturday, Dec 16, 2017 - 01:00 AM (IST)

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में अदालत में दोष तय हो जाने के बाद दोषी तारा चंद पुत्र हरी राम निवासी सोयल (मनाली) को 10 साल के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी तारा चंद को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की तरफ  से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान के अनुसार उक्त मामला उस दौरान सामने आया जब हैड कांस्टेबल अनिल कुमार, एच.एच.सी. महेंद्र पाल बटार-हरिपुर रोड पर स्थित सोमवन में नाके पर मौजूद थे, उसी दौरान बटार की तरफ  से एक व्यक्ति आया जोकि पुलिस को देखकर घबरा गया तथा पीठ पर डाले बैग को फैंक कर भागने लगा।

बैग से बरामद हुई 1.500 किलोग्राम चरस 
इस दौरान पुलिस ने उक्त व्यक्ति को दबोच लिया तथा बैग से तलाशी के दौरान 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। धीमान ने बताया कि तस्करी के इस मामले में अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। अदालत में पेश किए गए सबूत व ठोस दलीलों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दोषी को उक्त सजा सुनाई गई है।