चेकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में बदलाव

Friday, Apr 09, 2021 - 10:51 AM (IST)

धर्मशाला (नवीन) : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं हेतु नियुक्त किए जाने वाले चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि इससे पहले बोर्ड की ओर से चैकिंग असिस्टेंट की योग्यता एग्जामिनर के बराबर रख दी गई थी जिसके चलते बोर्ड को चैकिंग असिस्टेंट के लिए शिक्षक नहीं मिल पाते थे। अब बोर्ड ने चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति नियमों में बदलाव किया है। हरियाणा की तर्ज पर यह बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डाॅ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोई भी स्नातक है जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में नौकरी में कार्यरत्त है, ऐसे शिक्षकों को चैकिंग असिस्टेंट के लिए अनुमति दे दी गई है। अब बोर्ड को चैकिंग असिस्टेंट अधिक संख्या में मिल पाएंगे। चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति का अधिकार एग्जामिनर/इवेल्यूटेर को दिया जाएगा। निर्धारित योग्यता के आधार पर चैकिंग असिस्टेंट की नियुक्ति अपने स्तर पर कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि चैकिंग असिस्टेंट का काम होता है अंकों का टोटल करना या कोई प्रश्न मार्क नहीं हो पाया है, उसकी जानकारी देना। 13 अप्रैल से संचालित की जा रही दसवीं व बारहवीं की नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अधीक्षक व उपाधीक्षक की नियुक्ति कर दी गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।
 

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prashant sharma