चंबा कोर्ट परिसर में शराब पीकर आने वालों पर HC ने कसा शिकंजा

Wednesday, Jun 19, 2019 - 03:26 PM (IST)

चंबा/शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिला न्यायालय के न्यायिक परिसर में शराब पीने वालों के खिलाफ शिकंजा बाबत निर्देश जारी किए हैं। चंबा कोर्ट में तैनात कांस्टेबल को आदेश जारी किए हैं कि वह कोर्ट परिसर में शराब पीने वालों बाबत उच्चतर अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्यवाही अमल में लाई जा सके। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सुझावों के अवलोकन के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। 

उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल, 2019 को हाईकोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक चम्बा को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। उनसे कोर्ट काम्पलैक्स में शराब के सेवन पर अंकुश लगाने संबंधी सुझाव मांगे गए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कोर्ट काम्पलैक्स में डिस्पले बोर्ड लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। इनमें पुलिस अथॉरिटी के फोन नंबर भी लिखने को कहा गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट काम्पलैक्स में शराब पीकर आता है तो उस स्थिति में पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जा सके। कोर्ट ने अपने आदेशों में बार एसोसिएशन चम्बा के अध्यक्ष को भी आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि बाथरूम एवं लिटिगंत कक्ष में शराब पीकर आने वालों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जाए।

कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों, जिलाधीश, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मनगर परिषद व विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को भी आदेश दिया है कि अगर उनके ध्यान में कोर्ट काम्पलैक्स में शराब पीकर या पीने संबंधी मामला आता है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक चम्बा को कोर्ट परिसर के आसपास उचित पुलिस पैट्रोलिंग करने के आदेश जारी किए हैं ताकि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित हो।

Ekta