चरस मामले के आरोपियों को मिली 12 वर्ष की कैद

Thursday, Mar 07, 2019 - 08:49 PM (IST)

चम्बा (विनोद): वीरवार को विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने चरस के मामले में 3 वर्ष पूर्व धरे गए दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 12 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार 20 नवम्बर, 2016 को जब तीसा पुलिस टीम शिकारी मोड़ से डेढ़ किलोमीटर आगे बंजली मोड़ पर नाका लगाए हुए थी तो एक कार (नं. एच.पी. 73-7414) बंजली की तरफ से आई। पुलिस ने जब उक्त गाड़ी को रोककर पूछताछ की तो गाड़ी में सवार कर्म सिंह पुत्र खूबी राम निवासी गांव बंजली व पवन कुमार पुत्र कर्म सिंह निवास गांव बंजली घबरा गए। उनकी संदिग्ध हरकतों को देखते हुए जब शक के आधार पर कार की तलाशी ली तो कार में पुलिस को एक बैग मिला।

आरोपियों से 3 किलो चरस बरामद हुई थी

पुलिस ने बैग को खोलकर जब जांच की तो उसमें से पुलिस को 3 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मामला अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और 13 गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 12 वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने की।

Kuldeep