CDSO की दवा निर्माताओं को चेतावनी, दवा सामग्री बदलने पर बदलना होगा ब्रांड नाम

Wednesday, May 22, 2019 - 11:36 AM (IST)

सोलन (पाल): केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.ओ.) ने दवा निर्माता कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा है कि दवा निर्र्माण की सामग्री (ड्रग कंटैंट) बदलने पर दवा के ब्रांड का नाम भी बदलना होगा। सी.डी.एस.ओ. ने इस बारे में सभी राज्य दवा नियंत्रक, जोनल व सब जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मौजूदा ब्रांड नाम को बदले बिना दवा सामग्री में बदलाव करने वाले फार्मा उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। फार्मा उद्योगों के इस अनैतिक अभ्यास को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। इसके अलावा प्रवर्तन अधिकारियों और ड्रग कंट्रोलरों को सुनिश्चित करना होगा कि देश में पुराने ब्रांड नामों के साथ परिवर्तित सामग्री का विपणन न किया जाए क्योंकि इससे रोगी भ्रमित हो रहे हैं। यही नहीं लाइसैंसिंग अधिकारियों को ब्रांड नाम में बदलाव के बिना दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

इसको लेकर सी.डी.एस.ओ. को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद ही यह कदम उठाया गया है। शिकायतों में कहा गया था कि दवा सामग्री परिवर्तित करने के बाद भी पुराने व पंजीकृत ब्रांड नाम के साथ उत्पादों को बेचा जा रहा है। पिछले दिनों दवा परामर्श की हुई बैठक में इसका कड़ा संंज्ञान लिया गया। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना था कि इसे रोका जाना चाहिए और पुराने ब्रांड के नाम पर दवा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। महा दवा नियंत्रक (भारत) डा. जी.एन. सिंह ने सभी राज्य दवा नियंत्रक, जोनल व सब जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मौजूदा ब्रांड नाम को बदले बिना दवा सामग्री में बदलाव करने वाले फार्मा उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।



 

Ekta