पुलिस कस्टडी में मौत का मामला : आई.जी. जैदी नहीं हुए कोर्ट में पेश

Thursday, Jun 06, 2019 - 11:34 PM (IST)

चंडीगढ़/शिमला: कोटखाई में छात्रा की निर्मम हत्या केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले का ट्रायल शिमला से चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर हो गया है। वीरवार को इस केस की पहली पेशी थी, जिसमें सभी 9 आरोपियों को आना था। लेकिन आई.जी. जहूर एच. जैदी को छोड़कर बाकी सभी आरोपी अदालत में पेश हो गए। अब मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

कोटखाई थाने में हुई थी कथित आरोपी सूरज की मौत

बता दें कि 4 जुलाई, 2017 को कोटखाई के एक स्कूल की छात्रा अचानक लापता हो गई थी और 2 दिन बीतने पर उसका शव जंगल एरिया में बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इस केस की जांच के लिए राज्य सरकार ने आई.जी. जैदी की अगुवाई में  एस.आई.टी. बनाई थी। एस.आई.टी. ने केस को सुलझाने का दावा करते हुए एक स्थानीय युवक और 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया, जिनमें सूरज नामक एक नेपाली युवक भी था लेकिन कोटखाई थाने में 18 जुलाई, 2017 की रात को सूरज की संदिग्ध हालात मौत हो गई।

सी.बी.आई. जांच में हुई थी पुलिस टॉर्चर से मौत की पुष्टि

पुलिस ने पहले तो ये कहानी बनाई कि सूरज की कस्टडी में उसी के साथी के साथ लड़ाई हो गई थी, जिस कारण उसकी मौत हुई लेकिन सी.बी.आई. जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी, जिसके बाद सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में सी.बी.आई. ने आई.जी. जहूर एच. जैदी, एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी, ठियोग डी.एस.पी. मनोज जोशी, कोटखाई के पूर्व एस.एच.ओ. राजिंदर सिंह, ए.एस.आई. दीप चंद, हैड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफिक अली और कांस्टेबल रंजीत को आरोपी बनाया।

Vijay