गैस्ट हाऊस में विदेशी पर्यटक ठहराने की नहीं दी जानकारी, प्रबंधक पर मामला दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Mar 18, 2020 - 10:50 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के धर्मकोट में संचालित एक गैस्ट हाऊस प्रबंधक पर पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। गैस्ट हाऊस में विदेशी नागरिक को ठहराने तथा इसकी जानकारी न देने पर पुलिस ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। बुधवार को निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम ने विदेशी नागरिक को गैस्ट हाऊस में पाया था तथा उसकी जानकारी संबंधी सी फार्म गैस्ट हाऊस प्रबंधक से मांगा था लेकिन प्रबंधक पुलिस टीम को मौके पर यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सका।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना मैक्लोडगंज के उपनिरीक्षक बच्चन सिंह तथा आरक्षी संजीव कुमार ने मैक्लोडगंज तथा धर्मकोट के क्षेत्र में संचालित होटल तथा गैस्ट हाऊस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धर्मकोट स्थित निजी गैस्ट हाऊस का निरीक्षण किया। इस गैस्ट हाऊस को मंडी निवासी लोकिंद्र शर्मा द्वारा लीज पर लिया गया है। इस दौरान पुलिस टीम ने पाया कि गैस्ट हाऊस में ताईवान निवासी को ठहराया था। इस विदेशी नागरिक के संबंध में पुलिस ने प्रबंधक से विदेशी नागरिक के आगमन संबंधी सी फार्म पेश करने के लिए कहा लेकिन प्रबंधक इस फार्म को मौके पर पेश नहीं कर सका।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी होटल तथा गैस्ट हाऊस संचालकोंं को विदेशी नागरिकों के आगमन बारे तथा उनके सी फार्म पुलिस अधीक्षक कार्यालय की फोरनर रजिस्टे्रशन ऑफिस में 24 घंटे के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को पूरा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि धर्मकोट में संचालित एक गैस्ट हाऊस में विदेशी नागरिक को ठहराया गया था। पुलिस निरीक्षण के दौरान इस विदेशी नागरिक के आगमन संबंधी सी फार्म गैस्ट हाऊस प्रबंधक पेश नहीं कर सका, जिसके चलते होटल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस थाना मैक्लोडगंज में विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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Vijay

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