सावधान! दिन में पटाखे जलाए तो हो सकती है ये कार्रवाई

Tuesday, Nov 06, 2018 - 10:52 PM (IST)

शिमला: दीवाली पर आज दिनभर पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पटाखे रात 8 से 10 बजे तक ही जलाए जाएंगे। तय समय से पहले या बाद में पटाखे जलाने की सूरत में आप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना और प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत एफ.आई.आर. भी दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस महानिदेशक, सभी डी.सी., एस.पी. और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त हिदायत दे रखी है ताकि पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके।

एयर क्वालिटी की जांच में जुटा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
वहीं राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एयर क्वालिटी की जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली के 7 दिन पहले, दीवाली वाले दिन और दीवाली के 7 दिन बाद की प्रदेश के प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी की रिपोर्ट मांग रखी है, ऐसे में राज्य सरकार के लिए भी पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण होगा।

शिक्षा विभाग का अनोखा कारनामा
उच्च शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को सभी डिग्री कालेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए जागरूक करने को कहा है। हैरानी इस बात की है कि दीवाली से एक दिन पहले शाम के वक्त ये आदेश जारी किए गए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि कालेज प्रिंसीपल कब और कैसे छात्रों को जागरूक करेंगे? जबकि कालेज अब 8 नवम्बर को खुलेंगे और तब तक दीवाली बीत जाएगी।

दिनभर पटाखे न जलाएं प्रदेशवासी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आर.के. प्रुथी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि दिनभर पटाखे न जलाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। बोर्ड ने भी विभिन्न शहरों की एयर क्वालिटी की जांच शुरू कर दी है।

Vijay