मंत्रिमंडल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत, 20 लाख हुई GST सीमा

Saturday, Oct 13, 2018 - 10:16 AM (IST)

शिमला : राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 में संशोधन की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत न्यूनतम कर योग्य कारोबार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया। इससे राज्य में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। छोटे करदाताओं (कम्पोजिशन डीलर) को आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है और अब वे यह रिटर्न मासिक की बजाय त्रैमासिक जमा कर पाएंगे तथा करों का भुगतान भी त्रैमासिक किया जाएगा।

केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही इस संदर्भ में अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील धर्मशाला में स्थित 24-51-09 की सरकारी भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। इस तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला के साथ देहरा में भूमि को हस्तांतरित करने तथा वन भूमि संबंधी मामले के शीघ्र निपटारे के लिए उपयुक्त पग उठाने का निर्णय लिया है।

बैठक में 5 जून, 2006 को कुल्लू जिले में स्की गांव बनाने के लिए मैसर्ज हिमालयी स्की विलेज लिमिटेड के साथ हुए समझौता ज्ञापन और कार्यान्वयन समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया। इस प्रोजैक्ट के लिए नए विकल्प तलाशे जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मैडीकल कालेज नेरचौक में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारियों के 6 पदों को सृजित तथा भरने की मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र के रोगियों को आपातकाल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जनमंच कार्यक्रम पर संतोष जताया।

मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली गई 6 फीसदी स्टॉम्प डयूटी में से 3 फीसदी स्टॉम्प ड्यूटी वापिस करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए शर्त यह रहेगी कि वे राज्य में अपनी इकाई की स्थापना के उपरांत राज्य में बाद के लिए प्रसंस्करण ढांचा स्थापित करने के लिए निजी भूमि खरीदते हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार (एलोकेशन) नियम 1971 में क्रम संख्या 10 की जगह उद्योग विभाग के नए विषय इंटेग्रेटिड डिवैल्पमैंट ऑफ लॉजिस्टिक सैक्टर को भी शामिल करने का निर्णय लिया।
 

kirti