BPL परिवारों को मनरेगा में 20 दिन काम करना अनिवार्य
Wednesday, Sep 11, 2019 - 03:18 PM (IST)
सलूणी : बी.पी.एल. परिवारों को मनरेगा के तहत साल में 20 दिन काम करना अनिवार्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नाम बी.पी.एल. से कटेगा। यह बात सामाजिक अंकेक्षण के खंड समन्वयक विनोद कुमार ने उपमंडल की पंचायत भलेई मेंं पंचायत कार्यों के सत्यापन के लिए आयोजित ग्राम सभा की बैठक को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने बताया कि विभाग के ध्यान में आया है कि भलेई पंचायत में मनरेगा के तहत लोगों द्वारा आवेदन न करने से पंचायत विकास कार्य में अन्य पंचायतों की अपेक्षा पिछड़ रही है। विभाग का लक्ष्य खंड की तमाम पंचायतों में समान विकास करवाने के साथ अधिक से अधिक लोगों को घर-द्वार रोजगार मुहैया करवाना है। उन्होंने बताया कि पंचायत में 2,191 परिवार हैं जिनमें से 509 परिवारों ने ही जॉब कार्ड बनवाए हैं। शेष परिवार शीघ्र जॉब कार्ड बनाने के लिए पंचायत मेंं आवेदन करें ताकि पंचायत उनके जॉब कार्ड बनाने के साथ उन्हें रोजगार देकर पंचायत में विकास कार्य में तेजी ला सके।
पंचायत प्रधान चंपा देवी ने बताया कि बैठक में 6 रास्तों पर इंटरलॉक टाइलें लगाने के लिए 20 लाख रुपए का अतिरिक्तसैल्फ भी पारित किया गया तो साथ में उनकी प्राथमिकता रहती है कि पंचायत में एक समान विकास किया जाए जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण दिनेश राणा, पंचायत सचिव नीलक कुमार व उपप्रधान बबलू सहित 130 लोग मौजूद रहे।