भाखड़ा विस्थापितों का अतिक्रमण होगा नियमित, अधिसूचना जारी

Wednesday, Aug 01, 2018 - 03:49 PM (IST)

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिलासपुर शहर के भाखड़ा विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नियमित करने के लिए बनाई गई विशेष नीति में संशोधन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव के.आर. सहजल द्वारा हस्ताक्षरित यह अधिसूचना गत 28 जुलाई को जारी की गई है। हालांकि इस अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने वर्गमीटर अतिक्रमण को नियमित किया जाएगा। लेकिन अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि इस विशेष नीति में केवल भाखड़ा विस्थापितों और उनके आश्रितों के साथ ही गैर विस्थापितों को भी इस नीति का लाभ दिया जाएगा। कुछ लोगों ने विस्थापितों से प्लाट खरीदें हैं।


बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाला अतिक्रमण नहीं होगा नियमित
इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह अतिक्रमण नियमित नहीं होगा जिससे लोगों को बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही हो। जैसे कि सार्वजनिक रास्तों, ड्रेन, पार्क व सड़क पर किया गया अतिक्रमण नियमित नहीं होगा। उधर, इस बारे में बिलासपुर बचाओ एवं संघर्ष समिति के प्रधान तरूण टाडू ने बताया कि प्रदेश सरकार के समक्ष मामले को प्रमुखता से रखा गया था तथा प्रदेश सरकार ने विस्थापितों के दर्द को समझते हुए इसमें संशोधन किया है तथा पूर्व में रखी गई शर्तों को हटाया है। इससे अधिकांश लोगों को राहत मिलेगी।


डी.सी. बिलासपुर अपने स्तर पर देखेंगे मामला
अधिसूचना में कहा गया है कि डी.सी. बिलासपुर इन केसों पर अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। विशेष नीति की अधिसूचना जारी होने से जहां विस्थापितों ने राहत की सांस ली है वहीं उनके सिर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर चलने वाले पीले पंजे से कुछ समय के लिए राहत भी मिल गई है।


पूर्व सरकार ने किया था नीति का निर्धारण
बताते चलें कि पूर्व सरकार ने भाखड़ा विस्थापितों के अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक नीति का निर्धारण किया था। इस नीति के तहत विस्थापितों द्वारा अपने घर के साथ किए गए 150 वर्ग मीटर के अतिक्रमण को नियमित किया जाना प्रस्तावित था लेकिन नीति की शर्तों के तहत संबंधित अतिक्रमण सड़क, रास्ते, ड्रेन व पार्क आदि में नहीं होना चाहिए। इस कारण इस नीति का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था, जिस कारण लोग इस नीति में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने नीति में संशोधन करने की अधिसूचना तो जारी कर दी लेकिन शर्तों में थोड़ा सा फेरबदल कर पहले वाली स्थिति ही बरकरार रखी गई है।

Vijay