तेज रफ्तार हो जाए सावधान, रद्द हो सकता है आपका लाइसैंस

Friday, Jul 28, 2017 - 09:42 AM (IST)

कुल्लू : हिमाचल प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए, लाल बत्ती का उल्लंघन करते हुए, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने या शराब पीकर गाड़ी चलाने से चालान होने पर इसे मामूली अपराध मानना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि, अब सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार मोटर वाहन अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस तरह के मामूली चालान से आपका ड्राइविंग लाइसैंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। आपके चालान और लाइसैंस के निलंबन का ऑनलाइन रिकार्ड रहेगा और तीन बार चालान होने पर आपको जेल भी हो सकती है तथा लाइसैंस रद्द किया जा सकता है। वीरवार को देव सदन में हुई बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के अलावा ए.एस.पी. श्चित सिंह नेगी और एस.डी.एम. रोहित राठौर ने विभागीय अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

नियमों का पालन करना चाहिए
ए.एस.पी. ने बताया कि यातायात के नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है। हर वाहन चालक को इन नियमों का पालन करना चाहिए तथा इनके प्रति आम जनता में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। एस.डी.एम. रोहित राठौर ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसैंस की प्रक्रिया अब बहुत ही हाईटेक हो चुकी है। राष्ट्रीय नैटवर्क पर इसका डाटाबेस तैयार किया गया है। अब किसी वाहन चालक का देश के किसी भी हिस्से में चालान होता है तो इसकी सूचना लाइसैंसिंग अथॉरिटी यानि संबंधित एस.डी.एम. या आर.टी.ओ. को मिल जाता है।

3 बार चालान होने पर लाइसैंस धारक को सजा 
ड्राइविंग लाइसैंस अथॉरिटी को उक्त वाहन चालक के खिलाफ  आगामी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें वाहन चालक का लाइसैंस 90 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। लाइसैंस निलंबन का ऑनलाइन रिकार्ड रखा जाता है और तीन बार चालान होने पर लाइसैंस धारक को सजा हो सकती है तथा उसका लाइसैंस पूर्णतय: रद्द किया जा सकता है। अत: सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।