चिंतपूर्णी में इस दिन से डीजे सिस्टम-लम्बे चिमटे लाने पर लगी पाबंदी

Friday, Aug 10, 2018 - 02:50 PM (IST)

ऊना :  चिंतपूर्णी में 12 से 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान जिला भर में धारा 144 लागू रहेगी। जिला दंडाधिकारी ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि यह आदेश 12 से 19 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर किसी को भी लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी।

इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम व लम्बे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी जबकि मंदिर प्रबंधन की अनुमति से ही सड़क से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी, साथ ही उन्होने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। 
 

kirti