आरोपी अध्यापक की जमानत खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Wednesday, Oct 24, 2018 - 10:35 PM (IST)

गोहर: स्कूल हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़ करने व सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए आरोपी अध्यापक की जमानत खारिज कर अदालत ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि शाला स्कूल में पढऩे वाले एक 11 साल के बच्चे के साथ गांव के ही एक युवक ने दुराचार किया था, जिसके चलते युवक के खिलाफ पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। उक्त घटना के दौरान पीड़ित छात्र स्कूल से गैर-हाजिर था और स्कूल हाजिरी रजिस्टर के अनुसार पीड़ित छात्र गैर-हाजिर दर्ज किया गया था। 

पीड़ित छात्र को स्कूल में कर दिया प्रैजैंट
उक्त मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब आरोपी अध्यापक ने दुराचार करने वाले आरोपी को बचाने की मंशा से हाजिरी रजिस्टर पर फ्ल्यूड लगाकर पीड़ित छात्र को स्कूल में प्रैजैंट कर दिया ताकि जेल में बंद आरोपी आसानी से छूट जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़ का खुलासा आर.टी.आई. सूचना लेने के उपरांत हुआ है। पुलिस ने आरोपी स्कूल अध्यापक को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था जिसे बुधवार को पुलिस ने उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार की अदालत में पेश किया गया। 

अध्यापक के हस्तलेख के नमूने भेजे जाएंगे लैब
अदालत ने आरोपी अध्यापक की जमानत खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार वालिया ने बताया कि अदालत के आदेशानुसार आरोपी अध्यापक के हस्तलेख के 15 पर्चे नमूने के तौर पर लिखित में लिए हैं जिन्हें जांच के लिए फोरैंसिक लैब भेजा जाएगा। आरोपी अध्यापक को अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजने की पुष्टि डी.एस.पी. हैडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने की है।

Vijay