फर्जी बिल पर करोड़ों का कारोबार करने वाले उद्योगपतियों की जमानत याचिका खारिज

Friday, Dec 14, 2018 - 08:55 PM (IST)

सोलन (नरेश): फर्जी बिल पर 150 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले दोनों उद्योगपतियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कसौली की अदालत में शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विभाग के वरिष्ठ वकील अंकुश सूद और सहायक न्यायवादी जितेन्द्र शर्मा ने सरकार की ओर से मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने इसे गंभीर वित्तीय अपराध बताते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

कई राज्यों से जुड़े हैं टैक्स चोरी के तार

इसी बीच इस मामले में राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन परवाणु की टीमों ने उत्तर प्रदेश व दिल्ली में दबिश दी है। विभाग की मानें तो टैक्स चोरी के  तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। विभाग के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इस मामले में अभी कई अन्य उद्योगपति गिरफ्तार हो सकते हैं। विदित रहे कि राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने फर्जी बिल पर 150 करोड़ रुपए के कारोबार को अंजाम देने के मामले में2 उद्योगपतियों को गिरफ्तार किया था। इस कारोबार से 15 करोड़ रुपए के जी.एस.टी. का चूना लगा है। इन उद्योगपतियों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 3 फर्में बनाई हुई थीं।

विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश व दिल्ली में दी दबिश

राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन परवाणु के संयुक्त आयुक्त डा. सुनील कुमार ने बताया कि फर्जी बिल पर 150 करोड़ रुपए का कारोबार करने पर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट कसौली की अदालत में शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर वित्तीय अपराध बताते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश व दिल्ली में दबिश दी है। कई अहम सुराग हाथ लगे हैं।

Vijay