भाई को जान से मारने का किया था प्रयास, अब कोर्ट ने दी ये सजा

Wednesday, Sep 23, 2020 - 08:37 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने अपने सगे भाई को गोली मारने की कोशिश करने पर एक व्यक्ति को धारा 308 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के तहत जितने समय तक वह इस मुकद्में में जेल में रहा उस अवधि तक की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 13 जून 2010 को भूपिंद्र सिंह अपने भाई विरेंद्र कुमार व माता और ट्रैक्टर चालक के साथ बिजाई करने के लिए खेतों में पहुंचे जोकि नरेश कुमार के घर के सामने है। तब उसी का सगा भाई नरेश कुमार अपने घर के बरामदे में आया और ललकारने लगा कि खेतों को बीजना छोड़ दो, मैं तुझे जान से ही खत्म कर दूंगा। जब भूपिंद्र सिंह व उसके परिवार ने बिजाई के साथ खेतों में पड़े बांसों को हटाना जारी रखा तो नरेश कुमार सीधा कमरे में गया और दो नाली टोपीदार बंदूक निकाल तानकर फ ायर करने की कोशिश की तो भूपिंद्र सिंह अपने बचाव में खेतों के साथ बने शौचालय की आड़ ले ली। कुछ सैकिंड में उसने फायर कर दिया जिससे गोलियों के छर्रे भूपिंद्र सिंह को छूते ही जाकर सामने पेड़ के तने पर जाकर लगे। जिसके बाद पुलिस में मामला गया और फि र न्यायालय पहुंचा। जहां इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने की।

Jinesh Kumar