1 अप्रैल तक पेश हों कटवाल अन्यथा खारिज होगी याचिका

Monday, Feb 20, 2017 - 09:08 AM (IST)

ऊना: अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी एस.एम. कटवाल यदि ऊना के ए.सी.जी.एम. की अदालत में 1 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दी गई याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। यह निर्देश अदालत में वीरभद्र सिंह के अधिवक्ता वीरेन्द्र धर्माणी की अपील पर ऊना के ए.सी.जी.एम. होशियार सिंह ठाकुर की अदालत ने दिए हैं। 


10 साल से इस मामले को लेकर अदालती कार्रवाई 
गौरतलब है कि 10 साल से अधिक समय से कटवाल द्वारा इस मामले को लेकर अदालती कार्रवाई चलाई जा रही है। ऊना की अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक वह गए थे और फिर ऊना की अदालत में दोबारा इस मामले को लेकर आए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र धर्माणी ने बताया कि इस मामले में अक्तूबर, 2015 से कटवाल को बयान दर्ज करवाने और गवाह पेश करने के निर्देश अदालत द्वारा दिए जा रहे हैं लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। 


1 अप्रैल तक पेश हों कटवाल अन्यथा खारिज होगी याचिका
हमीरपुर की अदालत द्वारा उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है और वह तब से गायब चल रहे हैं। 18 फरवरी को सुनवाई के दौरान भी कटवाल पेश नहीं हुए जिसके चलते अदालत के सामने अपील रखी गई थी कि यह सब मामले को लटकाने के लिए किया जा रहा है और इस पर सख्त निर्देश दिए जाएं जिस पर अदालत ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए 1 अप्रैल तक पेश होने को कहा है और यदि ऐसा नहीं होता है तो मामले को निरस्त कर दिया जाएगा।