सरकार से नाराज पेंशनर का एक और वर्ग, बोले- हाईकोर्ट ने हक में फैसला सुनाया फिर भी नहीं मिला लाभ

Monday, Feb 21, 2022 - 04:20 PM (IST)

बिलासपुर (मुकेश गौतम) : पुलिस वालों की मांग, ओपीएस और सरकार से नाराज बाकी वर्गों के बाद अब एक और वर्ग सामने आया जो सरकार से बेहद नाराज है और इनके हक में हाईकोर्ट के तीन आदेशों के बाद भी इस वर्ग की मांग पूरी नहीं हो पाई है। लिहाजा हर बढ़ते दिन के साथ इन लोगों की नाराजगी भी बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं ऐसे पेंशनर की जिनकी सर्विस 30 से 32 साल के बीच है लेकिन इन्हें पेंशन का वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके ये हकदार हैं। शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कुछ कर्मचारियों ने पंजाब केसरी को अपनी समस्या बताई। जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2006 से पहले ये रिटायर हुए हैं और उन्हें पेंशन का फुल बैनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय क्वालिफाइंड सर्विस 33 साल थी। लिहाजा इन्हें भी 2006 के बाद के रिटायर्ट पेंशनर के बराबर पेंशन दी जाए। पेंशनर्स के मुताबिक इन्हें 2006 के रिटायर्ड पेंशनर की पेंशन से करीब पांच से 10 हजार रुपए कम पेंशन मिल रही है। 

इन लोगों का कहना है कि हालांकि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर पहले दो सितंबर 2020 को इनके हक में फैसला दिया था। और इसके बाद बाकी पेंशनर्स ने फिर इस बारे में याचिका लगाई, जिसका फैसला 29 जनवरी 2021 को आया और अब तीसरे ग्रुप ने फिर से हाईकोर्ट में अपनी समस्या रखी, जिसका फैसला 30 मार्च 2021 को आया। बड़ी बात ये है कि तीनों फैसले इन पेंशनर के हक में लिए गए लेकिन फिर ही ये अपने हक से वंचित हैं। लिहाजा इन लोगों ने सरकार से मांग की है इनकी समस्या हल कर इन्हें इनके हक दिया जाए। चुनाव आ रहे है, लगातार लोगों की समस्याएं भी बाहर आ रही है। लिहाजा देखना होगा सरकार इन लोगों की समस्या भी सुनती है या फिर समस्या का पता चलने के बाद भी आंखे मूंद रखती है।
 

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prashant sharma