कंडाघाट में बेनामी सौदे का पर्दाफाश, हरियाणा निवासी की निकली 2.17 बीघा भूमि

Tuesday, Apr 09, 2019 - 11:09 PM (IST)

सोलन (नरेश पाल): विजीलैंस की जांच में कंडाघाट तहसील के मौजा नगाली में भूमि के बेनामी सौदे का पर्दाफाश हुआ है। इसमें हरियाणा निवासी ने हिमाचल के एक व्यक्ति के नाम पर 2.17 बीघा भूमि की खरीद की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भूमि की खरीद के लिए 45 लाख रुपए का भुगतान गैर-हिमाचली के बैंक खाते से ही हुआ है। विजीलैंस विभाग ने जांच पूरी कर मुजारा एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत कार्रवाई करने के लिए डी.सी. सोलन से सिफारिश की है। पत्र के साथ इस मामले से जुड़ी 208 पेजों की जांच रिपोर्ट भी संलग्र की है।

विजीलैंस विभाग के आई.जी. ने डी.सी. सोलन को लिखा पत्र

विजीलैंस विभाग के आई.जी. जे.पी. सिंह ने डी.सी. सोलन को पत्र लिखकर मुजारा एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुजारा एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 का उल्लंघन कर वर्ष 2012 में यह भूमि खरीदी गई थी। हैरानी की बात है कि इतने वर्षों में प्रशासन को भी इस बेनामी सौदे की भनक तक नहीं लगी।

राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पर लगे गंभीर आरोप

सूत्रों का कहना है कि किसी ने इस बेनामी सौदे को लेकर विजीलैंस से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने इस बेनामी सौदे को लेकर राजस्व विभाग के एक अधिकारी व कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस शिकायत के आधार पर विजीलैंस ने मामले की जांच शुरू की। हालांकि जांच में अधिकारी व कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है लेकिन इससे भूमि के बेनामी सौदे का भंडाफोड़ हो गया है। अब डी.सी. सोलन की अदालत में धारा 118 के उल्लंघन का मामला चलेगा। धारा 118 के उल्लंघन का मामला पाया गया तो भूमि को सरकार के नाम निहित किया जाएगा।

क्या बोले डी.सी. सोलन

वहीं डी.सी. सोलन विनोद कुमार ने बताया कि अभी इस मामले की जानकारी नहीं है। फाइल देखने के बाद ही कुछ बता सकते हैं।

Vijay