स्वास्थ्य मंत्री ने पेश किया संशोधन विधेयक, डाक्टर से मारपीट पर होगी इतने साल की सजा

Thursday, Mar 30, 2017 - 08:52 PM (IST)

शिमला: राज्य में डाक्टरों के साथ मारपीट करने पर अब 3 साल की सजा होगी। साथ ही इस अपराध को गैर-जमानती माना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर की तरफ से इस संदर्भ में वीरवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश चिकित्सकीय सेवा व्यक्ति और चिकित्सीय सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुक्सान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 को पेश किया गया। इसमें मूल रूप से 3 संशोधन किए गए हैं। पहले संशोधन में राज्य सरकार ने पहले 1 साल की सजा का प्रावधान किया था जिसे अब बदलकर 3 साल कर दिया है। इसके अलावा इस अपराध को संज्ञान योग्य और गैर-जमानती बनाया गया है। 

एक्ट के दुरुपयोग का भी प्रावधान
इस एक्ट का दुरुपयोग न हो इसका प्रावधान भी किया गया है। इसे गैर-जमानती बनाने से पहले इस बात को देखा जाएगा कि इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ की मांग पर सरकार इस कानून को लाई है, जिसमें डाक्टरों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं के बढऩे का हवाला दिया गया है। संशोधन विधेयक को 31 मार्च को विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया जाना है। यदि विधानसभा की तरफ से इसे पारित किया जाता है, तो नया कानून प्रभावी हो जाएगा।

हड़ताल पर गए थे डाक्टर
बता दें कि अपनी इस मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश के डाक्टर हड़ताल पर गए थे। इस मुद्दे पर चिकित्सा संघ के पदाधिकारियों की राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई थी। इसमें डाक्टरों की मांग को पूरा करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी के तहत स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया है।