JBT अध्यापकों की भर्ती में टैट की छूट मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज

Wednesday, Aug 29, 2018 - 10:35 AM (IST)

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जे.बी.टी. अध्यापकों की भर्ती के लिए टैट की छूट मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अध्यापकों की भर्ती के लिए बनाए गए नियमों में टैट की अनिवार्यता शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सही है। यह भर्तियां इन्हीं नियमों के तहत की जानी चाहिए। इन मामलों में प्रतिवादी बनाए गए प्रार्थियों के अनुसार उन्होंने कुल्लू के राजेश्वरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट में वर्ष 2002 व 2003 में दो वर्षीय जे.बी.टी. प्रशिक्षण के लिए दाखिल लिया था।

उनका कोर्स 2005 में पूरा भी हो गया था परन्तु अंतिम परीक्षाएं विभिन्न कारणों से समय पर नहीं हो पाईं, उन्हें अपनी अंतिम परीक्षाएं 2008 वर्ष के बैच के साथ देने का मौका दिया गया और सितम्बर 2011 के पश्चात उन्होंने यह परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं। 23 अगस्त 2012 को सरकार ने जे.बी.टी. पदों के लिए टैट को अनिवार्य बना दिया और 12 सितम्बर 2012 को 1300 से अधिक पदों को भरने का निर्णय लिया। प्राॢथयों का कहना था कि वे 2002 व 2003 बैच के प्रशिक्षित हैं और वर्ष 2010-11 में उनकी केवल अंतिम परीक्षा ली गई। अंतिम परीक्षा का आयोजन उनके हाथ में नहीं था जिस कारण उन्होंने खुद को 2002 व 2003 के बैच में जे.बी.टी. ठहराए जाने की मांग की थी।
 

kirti