गो एयरलाइंस की वजह से 16 सदस्यों को हुई ये परेशानी, देना पड़ेगा 1-1 लाख रुपए हर्जाना

punjabkesari.in Friday, Aug 19, 2022 - 12:55 AM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने गो एयरलाइंस मुंबई के विरुद्ध घुरकड़ी (कांगड़ा) निवासी इकबाल सिंह, गुरबख्श सिंह, गोविंद सिंह, निर्मल सिंह और उनके परिवार के 12 सदस्यों की दायर शिकायत का निवारण करते हुए प्रत्येक शिकायतकर्ता को 1-1 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 21 दिसम्बर, 2019 को उन्होंने चंडीगढ़ से गोवा जाने के लिए गो एयरलाइंस में बुकिंग करवाई थी और चंडीगढ़ से फ्लाइट 3:30 बजे रवाना होनी थी। पायलट के समय पर न पहुंचने के कारण फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई। उस फ्लाइट को अहमदाबाद से होकर जाना था।

अहमदाबाद में फ्लाइट रात 12:30 बजे पहुंची थी और आगे कनैक्टिंग फ्लाइट न होने के कारण शिकायतकर्ताओं को एयरलाइंस के कर्मचारियों ने होटल में ठहराया। इसके उपरांत अगले दिन भी उन्हें गोवा के लिए फ्लाइट उपलब्ध नहीं करवाई बल्कि उन्हें मुंबई की फ्लाइट से मुंबई भेज दिया। जब वे 23 दिसम्बर की रात को मुंबई पहुंचे तो उन्हें गोवा के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं करवाई गई। शिकायतकर्ताओं ने गो एयरलाइंस के अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि एयरलाइंस  पूरा पैसा वापस कर सकती है, इसलिए वे अपना रिफंड वाऊचर भरें और फंड उनके खाते में जमा करवा दिया जाएगा। 

शिकायतकर्ताओं के अनुसार उन्हें गोवा टैक्सी द्वारा जाना पड़ा और 54600 रुपए किराया देना पड़ा। गोवा में जो उन्होंने 3 दिन पहले बुकिंग करवा रखी थी वह पैसा भी रिफंड नहीं हुआ। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर व आरती सूद ने फैसला सुनाते हुए एयरलाइंस को 16 शिकायतकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए हर्जाना देने और टैक्सी का 54600 रुपए किराया भी देने का आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं को उनकी टिकट के 128814 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित बुकिंग वाले दिन से रिफंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 16000 बतौर न्यायिक खर्चा भी अदा करने के आदेश दिए हैं। 

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Content Writer

Vijay

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