EPFO की कार्रवाई: MC मंडी के बैंक खाते को जब्त कर वसूले 26.65 लाख

punjabkesari.in Thursday, Dec 12, 2019 - 12:08 PM (IST)

नाहन (ब्यूरो): कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने म्युनिसिपल काऊंसिल (एम.सी.) जिला मंडी पर बड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारियों का भविष्य निधि, पैंशन व अन्य अंशदान जमा नहीं करवाने एम.सी. का बैंक खाता जब्त कर 26 लाख 65 हजार रुपए की वसूल किए गए हैं। संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जून, 2012 से अगस्त 2017 तक की अवधि के लिए एम.सी. मंडी द्वारा अपने स्थाई या नियोजन पर लिए गए कर्मचारियों का भविष्य निधि, पैंशन एवं अन्य अंशदान जमा नहीं करवाया गया।

जिसके बाद ई.पी.एफ.ओ. शिमला ने अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदेश पारित कर यह तय किया कि म्युनिसिपल कऊंसिल मंडी ने भविष्य निधि अधिनियम के तहत 26 लाख 65 हजार रुपए की राशि जो ई.पी.एफ . कानून के तहत जमा करना बाध्यकारी था वह जमा नहीं करवाया गया। जिसके बाद संगठन द्वारा मार्च 2019 में आदेश जारी कर एम.सी. मंडी को उक्त राशि को जमा करवाने के लिए कहा गया। लेकिन नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एम.सी. द्वारा उक्त राशि को जमा नहीं करवाया गया। जिसके बाद आखिरकार ई.पी.एफ.ओ. द्वारा एम.सी. मंडी के बैंक खातों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर 26.65 लाख की राशि को वसूल किया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हिमाचल प्रदेश सुदर्शन कुमार ने बताया कि ई.पी.एफ. कानून के तहत अंशदान जमा न करवाने वाले संस्थानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है और समय पर भविष्य निधि राशि जमा नहीं करवाना भविष्य निधि अधिनियम के धारा 14, 14ए, 14एए, 14एबी एवं 14एसी के तहत अपराध भी है। उन्होंने बताया कि ऐसे संस्थानों जो जानबूझ कर पी.एफ. राशि जमा नहीं करवाते उनके खिलाफ फौजदारी के मामले भी दर्ज करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एम.सी. मंडी द्वारा कर्मचारियों का पी.एफ., पैंशन व अंशदान जमा न करवाने पर बैंक खाता जब्त कर 26.65 लाख रुपए की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई संस्थान पी.एफ. जमा नहीं करवा रहा है तो इसकी शिकायत की जा सकती है।


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kirti

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