पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को तीन साल की सजा

Thursday, Sep 26, 2019 - 09:36 AM (IST)

कुल्लू (दिलीप) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने मंगलवार को पोक्सो एक्ट के साथ अन्य धाराओं के तहत एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोपी को एक साल की सजा और पांच हजार जुर्माना किया और आईपीसी की धारा 506 में छह माह की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान ने बताया कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला 2014 को मनाली थाना में दर्ज किया गया था। जिसमें आरके तोमर उर्फ दीपक तोमर निवासी अलेऊ पर नाबालिग को दुकान में बुलाकर अश्लील हरकत करने और इसका विरोध करने पर उसकी बहन को जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मनाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर चालान अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और तीन साल की कारावास की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को 25 हजार रूपये का जुर्माना देने के आदेश दिए गए,जो राशि पीड़ित को दी जाएगी। जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान ने बताया कि मामले में सात गवाहों को पेश किया गया था।

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Simpy Khanna