सड़क हादसे के दोषी कार चालक को मिली कठोर कारावास की सजा

Friday, Dec 07, 2018 - 03:27 PM (IST)

ऊना (सुरेन्द्र): जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में सड़क दुर्घटना के दोषी कार चालक को 3 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है और 8 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी फैसला सुनाया है। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ए.के. धीमान ने बताया कि 9 जुलाई, 2016 को बसाल निवासी अश्विनी कुमार ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान शिव दत्त निवासी रैंसरी को कार से रौंद डाला था। इससे शिव दत्त की मौके पर ही मौत हो गई थी।

स्कूटर पर जा रहा था होमगार्ड जवान

होमगार्ड जवान शिव दत्त अपने साथी विजय कुमार के साथ स्कूटर पर रात के समय ड्यूटी के दौरान ए.टी.एम. चैक करने जा रहे थे। इस दौरान अम्ब की ओर से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस कार को अश्विनी कुमार चला रहा था। हादसे में बुरी तरह से लहूलुहान हुए होमगार्ड जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में चालक के खिलाफ धारा 279, 304ए व 306एए सहित एम.वी. एक्ट की धारा 177, 187, 192 व 196 के तहत केस दर्ज किया था।

अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई सजा

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद कार चालक अश्विनी कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत 4 माह साधारण कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 15 दिन कैद, धारा 304ए के तहत एक साल साधारण कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह कैद और धारा 304एए के तहत 3 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

Vijay