कोटखाई केस: आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

Tuesday, Aug 22, 2017 - 03:01 PM (IST)

शिमला: कोटखाई के गुड़िया मर्डर केस के आरोपी आशीष चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। आरोपी आशीष ने खुद को बेकसूर बताते हुए अदालत में जमानत याचिका दायर के लिए आवेदन किया था। इस पर मंगलवार को जस्टिस सीबी बारोवालिया की कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। आशीष इस मामले में 11 जुलाई से हिरासत में है। इतना ही नहीं उसका फोटो पहले भी फेसबुक पर अपलोड हो चुका है। इससे पहले, आरोपी आशीष चौहान ऊर्फ आशु ने सोमवार को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। आशीष चौहान मामले के छह आरोपियों में से एक है। हालांकि एक आरोपी की थाने में सदिंग्ध हालात में हत्या कर दी गई थी। 


2 बार कोर्ट को सीबीआई दे चुकी है जांच रिपोर्ट 
इससे पहले सीबीआई इस मामले में 2 बार जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुकी है। 17 अगस्त को हुई सुनवाई में पार्टी बनाई गई पुलिस एसआईटी की टीम आईजी जैदी समेत कोर्ट में पेश हुई थी। कोर्ट ने एसआईटी से मामले को लेकर सभी एसआईटी सदस्यों से शपथ पत्र मांगा है। 24 अगस्त तक एसआईटी सदस्य अपना-अपना शपथ पत्र पेश कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। 


ये है मामला
4 जुलाई को कोटखाई की छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के उसकी लाश मिली थी। छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 6 आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वॉल के कोटद्वार से है। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी. सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है।