राजस्व रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी मामले में आया नया मोड़

Wednesday, Feb 13, 2019 - 02:36 PM (IST)

कुल्लू (धनी राम): चौंग पटवार सर्कल की परत सरकार में गड़बड़ियां व ओवर राइटिंग किए जाने के प्रकरण में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कब्जाधारियों ने पहले परत सरकार में इंतकाल नम्बर 863 के नक्शे में खसरा नम्बरों में ओवर राइटिंग करवाई और बाद में भूमि के मालिक ने लोक निर्माण विभाग के ऊपर ही केस कर दिया। अवैध कब्जाधारियों के इस कारनामे से कुल्लू जिला प्रशासन और विभिन्न महकमों में हड़कंप मच गया है। डी.सी. कुल्लू यूनुस ने एस.डी.एम. कुल्लू डा. अमित गुलेरिया के साथ चर्चा के बाद उचित कार्रवाई को कहा।

जानकारों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो संबंधित विभाग अवैध कब्जाधारी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 447 के तहत मामला दर्ज करवा सकता है। इस प्रकरण में सब कुछ उल्टा हो गया है। कब्जाधारियों ने परत सरकार में गड़बड़ी व ओवर राइटिंग करवाकर जमीन के मालिक लोक निर्माण विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर डाला। अब जांच में पूरे गड़बड़झाले की परतें उधड़ेंगी। इंतकाल संख्या 863 के अधीन लोक निर्माण विभाग ने 1970 में एक भूखंड में 5 बिस्वा जमीन अधिगृहीत की। इसका इंतकाल फैसला 13 जुलाई, 1970 को हुआ।

इसी भूखंड से विभाग ने 2 बिस्वा और भूमि 1978 में अधिगृहीत की और मुआवजा भी दिया गया। अब 2015-16 में विभाग ने जब डबल लेन पुल बनाना शुरू किया तो लो.नि.वि. ने अपनी जमीन की निशानदेही करवाई। निशानदेही में विभाग की काफी जमीन पर अवैध कब्जा भी पाया गया और अवैध भवन भी मिले। इसी बीच अवैध कब्जाधारियों ने परत सरकार में गड़बड़ी व ओवर राइटिंग करवाकर मामले में लोक निर्माण विभाग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कानूनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा कहते हैं कि किसी सरकारी विभाग की जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ संबंधित विभाग धारा 447 के तहत मामला दर्ज करवा सकता है।

 

Ekta