HC की फटकार का दिखा असर, 68 अवैध निर्माण मामलों में कटेंगे बिजली कनैक्शन

Thursday, Jun 27, 2019 - 01:28 PM (IST)

नाहन (साथी): अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के चलते नगर परिषद हरकत में आई है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदन की जून माह में दूसरी बार बुलाई गई बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि शहर में 68 अवैध निर्माण के मामलों में अब बिजली कनैक्शन काटे जाएंगे। गौरतलब है कि नप प्रशासन ने इन सभी मामलों में अवैध निर्माण करने वालों को बिजली कनैक्शन काटने बारे पहले ही नोटिस थमाए हैं। अब बिजली विभाग को लिखा जाएगा। माना जा रहा है कि नगर परिषद की यह पहली सख्त कार्रवाई है। 

उधर, हाईकोर्ट ने कुछ अर्सा पहले अवैध निर्माण, अवैध कब्जों व अतिक्रमण को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका के मामले में नगर परिषद को कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने तमाम पार्षदों को अदालत की अवमानना का नोटिस भी दे रखा है। बैठक में चौगान को बरसात में बंद करने बारे प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवधि में चौगान में किसी किस्म के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सदन ने भवन निर्माण के लिए आए 30 नक्शों को भी अनुमोदित किया। बैठक की अध्यक्षता परिषद के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने की।

शाम को दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद

प्रमुख बाजार में लम्बे अर्से से दोपहिया वाहनों का प्रवेश नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है। शाम के वक्त जब बाजार में भीड़ होती है तो उस वक्त दोपहिया वाहन धारक रोकने पर बदतमीजी करने से भी बाज नहीं आते। शाम के वक्त बाजार में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए एस.पी. ने नगर परिषद को पत्र लिखकर प्रस्ताव पारित करने बारे कहा था। इसी कड़ी में सदन ने बाजार में सायं 5.30 से 8.30 तक प्रतिबंध लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव जिला मैजिस्ट्रेट को अधिसूचना जारी करने बारे भेजा जाएगा जिसके बाद पुलिस बाजार में इस दौरान वाहनों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध लगाएगी। उधर, बाजार में वाहनों के प्रवेश को लेकर अदालत ने भी समयसारिणी तय कर रखी है।

पक्का टैंक परिसर में पार्किंग को प्रस्ताव पारित

बैठक में पक्का टैंक परिसर में कुछ वाहनों की पार्किंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। जानकारी के अनुसार पार्किंग किस क्षेत्र में होगी, इसके लिए अभी मार्किंग की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने वाहन पार्क करने की जगह उपलब्ध है। बता दें कि पक्का टैंक परिसर के एक बड़े भाग को करीब 10 साल पहले जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग व वाहनों को लाने-ले जाने पर भी प्रतिबंध है।

चेन आगे सरकाई जाएगी

पक्का टैंक प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों को रोकने के लिए चेन लगाई गई है। मंदिर तक के हिस्से में वाहनों की पार्किंग सालों से हो रही है। जिला प्रशासन के अनुसार अगर नगर परिषद प्रस्ताव पारित करती है तो पार्किंग के लिए स्थान मंदिर के नजदीक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए यहां लगी चेन को आगे सरका कर तालाब के कोने पर स्थापित किया जाएगा ताकि वहां पार्किंग के लिए स्थान उपलब्ध हो सके।

Ekta