नाबालिगा से अश्लील हरकतें करने वाले को 6 माह कैद

Thursday, Mar 22, 2018 - 12:32 PM (IST)

धर्मशाला : जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला पुरेंद्र वैद्य की विशेष अदालत ने बुधवार को रवि कुमार उर्फ शमी गांव करेरी तहसील धर्मशाला को धारा 8 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत आरोप साढ़े 3 साल की साधारण कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 341 आई.पी.सी. के उल्लंघन पर 1 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा अदा की जाने वाली 5 हजार जुर्माना की राशि पीड़िता को बतौर हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत पर 6 माह अतिरिक्त कारावास का दंड दोषी को भुगतना होगा।


पुलिस थाना में मामला दर्ज 
जेल में गुजारे हुए दिन भी इस सजा में शामिल होंगे, ऐसे आदेश भी पारित हुए। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता के घर से थाने तक का पैदल रास्ता होने की वजह से पीड़िता ने अगले दिन नजदीकी पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करने के बाद सबूत एकत्रित करके दोषी के खिलाफ चालान बनाकर अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत में पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश हुए। इस मुकद्दमे की पैरवी खुद जिला न्यायवादी राजेश वर्मा एवं उप जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की। बुधवार को जुर्म साबित होने पर माननीय अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई।

ये है मामला
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी धर्मशाला राजेश वर्मा ने बताया कि 26 अक्तूबर 2014 को पीड़िता धर्मशाला उपमंडल के अंतर्गत पड़ते गांव में सहेली के घर से पै्रस लेने गई हुई थी। शाम 6 बजे जब वह वापस घर लौट रही थी तो दोषी युवक उसे मिला व रोककर अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता दोषी से छूटने की कोशिश करते हुए आवाजें लगाने लगी तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया। इसी दौरान मौके पर एक औरत आ गई जिसे देखकर दोषी ने पीड़िता को छोड़ दिया, वहां से भाग गया। इसके बाद घटनास्थल पर पीड़िता की मां, भाई व अन्य लोग भी पहुंचे।

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