शिक्षा विभाग में 51 जलवाहक नहीं बन पाए दैनिक भोगी, जानिए क्या है वजह

Wednesday, Jan 02, 2019 - 04:52 PM (IST)

नाहन: लंबे अर्से से नियमित होने की राह देख रहे शिक्षा विभाग के जलवाहकों के लिए सरकार द्वारा दैनिक भोगी बनाए जाने के आदेश रोशनी लेकर आए हैं। जिला सिरमौर में विभाग द्वारा 10वीं कक्षा पास करीब 14 जलवाहकों को तो दैनिक भोगी बना दिया गया लेकिन करीब 51 जलवाहकों की राह में रोड़ा अटक गया है। हालांकि विभाग द्वारा निदेशक शिक्षा विभाग को क्लैरीफिकेशन के लिए मामला भेजा गया है। इसके बाद शायद कोई निर्णय हो। जानकारी के अनुसार 8 साल के कार्यकाल के बाद अंशकालिक जलवाहकों को दैनिकभोगी बनाया जाना था। सरकार द्वारा उक्त मामले में निर्णय भी हुआ लेकिन जिला सिरमौर में 14 जलवाहकों को ही इसका लाभ मिला।

10वीं पास न होने का दिया जा रहा हवाला

सूत्रों की मानें तो अंशकालिक जलवाहकों को दैनिक भोगी बनाए जाने के लिए आर.एंड पी. में 10वीं कक्षा पास से संबंधित कोई नियम नहीं हैं लेकिन विभाग द्वारा भविष्य में 5 साल बाद दैनिक भोगी से चपरासी पद के लिए होने वाली पदोन्नति के लिए 10वीं कक्षा पास के नियम का हवाला दिया जा रहा है। यदि अभी दैनिक भोगी बना दिया जाता है तो बाद में होने वाली पदोन्नति के लिए समस्या होगी। इसको लेकर फिलहाल शिक्षा विभाग की तरफ से निदेशक को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है।

अन्य जिलों में हो चुके हैं दैनिक भोगी

सूत्रों का कहना है कि उक्त मामले में अन्य 11 जिलों में सभी अंशकालिक जलवाहकों को दैनिक भोगी बनाया गया है। इसके लिए कोई 10वीं कक्षा पास से संबंधित नियम शायद नहीं लगाए गए हैं। यदि अगामी होने वाली पदोन्नति जैसा मामला सामने आ रहा है तो क्या अन्य जिलों में भी इस मामले में कोई परिवर्तन होगा।

क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी

उपनिदेशक उच्च शिक्षा सिरमौर उमेश बहुगुणा ने बताया कि उक्त मामले को निदेशक उच्च शिक्षा विभाग को क्लैरीफिकेशन के लिए भेजा गया है। यह सही है कि दैनिक भोगी बनाए जाने के लिए 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है लेकिन भविष्य में चपरासी पद के लिए होने वाली पदोन्नति को देखते हुए फिलहाल मामले को क्लैरीफिकेशन के लिए भेजा गया है। 10वीं पास 14 जलवाहकों को दैनिक भोगी बनाया गया है, 5 के फिलहाल प्रमाणपत्र नहीं मिले हैं। वहीं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग हि.प्र. डा. अमरजीत शर्मा ने बताया कि उक्त मामला उपनिदेशक उच्च शिक्षा सिरमौर के तहत आता है। उनकी तरफ से यदि कार्यालय को भेजा जाता है तो क्लैरीफिकेशन दी जाएगी।

Vijay