हत्या के प्रयास के दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

Wednesday, Jan 18, 2017 - 09:13 PM (IST)

सोलन: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.सी. कैंथला की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने अपने नालागढ़ प्रवास के दौरान यह सजा सुनाई और दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एन.एल. सेन ने बताया कि 26 सितम्बर, 2010 की रात पंजैहरा के समीप गुरदासपुरा पल्ली गांव का निवासी तेलू राम नशे की हालत में अपने ससुराल दभोटा के समीप हाटड़ा गांव में आ पहुंचा। 

आरोपी की पत्नी ने बेटे को दिया था जन्म
तेलू राम की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था और वह अपने मायके में ही थी। वह उसे अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। इस बीच उसके ससुराल पक्ष के कई लोग उसे समझाने लगे कि इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्रों में वह उसे अपने घर ले जाए। उसके ससुर राम सिंह के चाचा हरि राम ने भी उसे समझाने का  प्रयास किया लेकिन वह उग्र हो गया और उसने  चाकू से वार कर बुजुर्ग को घायल कर दिया। इसी बीच घायल बुजुर्ग का पुत्र गुरमीत सिंह व भतीजा चरन दास भी बीच में आए और आरोपी ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर कई पड़ोसियों ने मिलकर उसे किसी तरह काबू किया। 

10 गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाई सजा
चाकू से घायल हुए लोगों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया और हरि राम को पी.जी.आई. रैफर करना पड़ा था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट तैयार करके अदालत में प्रस्तुत की। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और 10 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी तेलू राम को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।