नशे के सौदागर को 5 साल सश्रम कारावास

Friday, Nov 30, 2018 - 12:02 PM (IST)

धर्मशाला : विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने नशीले कैप्सूल, दवाइयों सहित तेजधार हथियार के साथ पालमपुर के घुग्गर में पकड़े गए आरोपी के दोष सिद्ध होने पर दोषी को 5 साल सश्रम कारावास व 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने कहा कि 12 दिसम्बर 2012 को पुलिस थाना पालमपुर प्रभारी इंस्पैक्टर सरवण सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने घुग्गर में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान रात करीब 10:15 बजे न्यूगल कैफे की ओर से एक कार (नं. एच.पी. 37 ए-3707) आ रही थी और कार में काली स्क्रीन चढ़ी हुई थी। पुलिस को देखकर कार चालक हड़बड़ाहट में आ गया।

नशीली दवाइयां बिना बिल के बरामद

जब पुलिस ने कार को रोका और शक के आधार पर तलाशी ली तो कार से एक तेजधार हथियार 15 इंच लंबी खूखरी बरामद हुई। इसके अलावा कार के डैशबोर्ड से 576 नशीले कैप्सूल स्पास्मो प्रोक्सीवॉन और 150 नशीली दवाइयां बिना बिल के बरामद हुई थीं। जिस पर पुलिस ने कार चालक विकास उर्फ काका निवासी गांव आईमा वार्ड नंबर 11 नजदीक सौरभ कालिया हाऊस पालमपुर को गिरफ्तार किया। विशेष जज ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप-जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा ने की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए, जिसमें विकास के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष जज ने उसे 5 साल कठोर कारावास व 1 लाख 5 हजार रुपए की सजा सुनाई है।  


 

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