नाबालिग लड़की को अगवा करने पर 4 साल का कठोर कारवास

Friday, May 31, 2019 - 11:02 PM (IST)

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने उपमंडल ज्वाली के गांव की नाबालिग लड़की को अगवा और उससे छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध होने पर 4 साल के कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 28 अक्तूबर, 2015 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना ज्वाली में दर्ज शिकायत में कहा था कि 27 अक्तूबर की रात उनका पूरा परिवार सोया हुआ था। आधी रात को मोटरसाइकिल की आवाज सुनने पर उनके बेटे ने पूरे परिवार को उठाया।

अगवा कर रातभर कमरे में बंद रखी लड़की

इस दौरान उन्होंने पाया कि उनकी उक्त बेटी का कमरा बंद था लेकिन भीतर उनकी बेटी नहीं थी। रात भर ढूंढने के बाद अगली सुबह करीब 5 बजे उनकी बेटी वापस घर पहुंची। उनकी बेटी ने बताया कि आरोपी अंशुल कुमार निवासी ठंगर, ज्वाली बीते कुछ दिनों से उसे तंग कर रहा था, साथ ही शादी न करने पर अगवा करने की धमकी दे रहा था। रात को आरोपी उसे घर से उठाकर ले गया और रात भर उसे कमरे में बंद करके रखा।

जान से मारने की दी थी धमकी

आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर यह बात उसने किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके छानबीन शुरू की। पुलिस की जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी अंशुल कुमार को 4 वर्ष के कठोर कारावास व 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Vijay