ACC से विस्थापित 390 परिवारों को मिला रोजगार

Wednesday, Dec 12, 2018 - 03:28 PM (IST)

बिलासपुर (ब्यूरो): सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा सत्र के दौरान बिलासपुर के हित के लिए तारांकित विधानसभा प्रश्न रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि ए.सी.सी. कंपनी की स्थापना के समय कितने परिवार विस्थापित हुए तथा कितने परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। 15 नवम्बर, 2018 तक सेवा के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को ए.सी.सी. प्रबंधन द्वारा रोजगार प्रदान किया गया। तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उद्योग, श्रम एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि ए.सी.सी. कंपनी की स्थापना के समय 476 परिवार विस्थापित हुए हैं तथा 390 विस्थापित परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। 

15 नवम्बर, 2018 तक सेवा के दौरान कुल 58 कर्मचारियों की मृत्यु हुई तथा मृतक कर्मचारियों के 14 आश्रितों को कंपनी द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया गया। 15 नवम्बर, 2018 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के 34 आश्रितों को कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया। विधायक सदर ने अन्य तारांकित प्रश्न रखा कि बिलासपुर में सरकार द्वारा जिन खड्डों की बोली औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत नीलामी की गई है क्या उनसे राजस्व आना आरंभ हो गया है तथा बोलीदाताओं ने कितनी खड्डों में कार्य करना आरंभ कर दिया है। नीलाम की गई खड्डों हेतु कितने एम. फार्म जारी किए गए हैं। यदि नहीं, तो कारण और नीलाम की गई खड्डों से जो अवैध खनन व रेत-बजरी तथा पत्थर की चोरी हो रही है उससे बोलीदाता हो घाटा हो रहा है, इसको रोकने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है। तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि जिला बिलासपुर में सरकार द्वारा 4 खड्डों की नीलामी की गई है। 

इन खड्डों की नीलामी के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसलिए अभी राजस्व आना आरंभ नहीं हुआ है और न ही बोलीदाताओं द्वारा अभी कार्य शुरू किया गया है। अवैध खनन के कारण बोलीदाता को घाटा न हो, इसके लिए अवैध खनन को रोकने हेतु उद्योग विभाग के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के 39 प्रकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं जोकि समय-समय पर इन क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं व अवैध खनन में संलिप्त दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है तथा अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा जिलाधीश स्तर पर मासिक की जाती है।
 

Ekta