बहुचर्चित 33 करोड़ रुपए के गबन का मामला: SIT ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Tuesday, Sep 10, 2019 - 10:43 AM (IST)

घुमारवीं (कुलवंत): बिलासपुर के घुमारवीं की दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा में हुए बहुचर्चित 33 करोड़ रुपए के गबन के मामले में जिला पुलिस की एस.आई.टी. ने सोमवार को 10 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि इस गबन के मामले में इससे पहले सहकारी सभा के सचिव राजेश पटियाल व तथाकथित सोने के व्यापारी अश्विनी कुमार गौतम तथा निर्मला देवी को पुलिस टीम ने पहले गिरफ्तार किया था। बताते चलें कि जिला अंकेक्षण अधिकारी और जिला निरीक्षक सहकारी सभाएं द्वारा जारी रिपोर्ट में इस गोरखधंधे का पटाक्षेप हुआ था। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि इस गबन के मामले में उन लोगों की संलिप्तता भी है जिनके द्वारा पारित प्रस्तावों से यह सारा गबन का मामला हुआ।  

जानकारी के अनुसार जो ऋण दाता सभा में अपने ऋण का पैसा जमा करवाते थे ये तमाम लोग मिलकर जमा की गई राशि को दोबारा ऋण के रूप में दर्शा देते थे। इतना ही नहीं मामले के आरोपियों ने ऐसे लोगों को ऋण बांट दिए जो इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थे। जांच रिपोर्ट में आया कि सहकारी सभा का तमाम लेन देन बैंक के माध्यम से ही होना था लेकिन मामले के आरोपी सारा लेन-देन सहकारी सभा के माध्यम से ही करते रहे। इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपी अश्विनी कुमार गौतम तथा उसकी तथाकथित पत्नी निर्मला देवी ने बड़ी जालसाजी करते हुए सभा से लगभग 2 करोड़ रुपए की लिमिट बनवाई। उसके उपरांत दोनों आरोपियों ने मामले के आरोपियों से मिलकर करीब 22 करोड़ रुपए का लोन उठाया। जैसे ही सभा के ऑडिट की तारीख नजदीक आई सभा सचिव ने दोनों आरोपियों से मिलकर इनके लोन की राशि को अपने खाते में हस्तांतरित कर लिया। 

अदायगी से बचने के लिए आरोपियों ने एक ही दिन में 20-20 लाख रुपए के 99 फर्जी लोन वितरित कर दिए। यह फर्जी लोन सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर ही वितरित हुए। पुलिस तफ्तीश में पाया गया कि इस मामले में उस समय के तमाम पदाधिकारियों की इस गबन में संलिप्तता है। इसी आधार पर एस.आई.टी. के सदस्यों पुलिस थाना प्रभारी सतपाल, ए.एस.आई. राजेश कुमार, हैड कांस्टेबल रमेश कुमार व बलदेव ने मामले के 10 आरोपियों देवराज, पवन कुमार, अश्विनी कुमार, पृथ्वी चंद, नरेश कुमार, सुशील कुमार, सरवन कुमार, रोशन लाल, महेंद्र सिंह व राकेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

Ekta